उत्कर्ष क्लासेज की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई : ------ utkarsh classes jodhpur rajasthan
परीक्षाओं की विज्ञप्ति संग कोर्स जारी करने के मामले में सरकार-RPSC से मांगा जवाब*
जोधपुर :--
विस्तृत पाठ्यक्रम के अभाव में वे दिशाहीन तैयारी करते हैं तथा विद्यार्थी तनाव में भी रहते हैं।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई व रेखा बोराणा की खंडपीठ ने उत्कर्ष क्लासेज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञप्ति जारी होते ही विस्तृत पाठ्यक्रम जारी करने और उत्तर कुंजी के साथ उत्तरों के आधिकारिक स्रोत का खुलासा करने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव, आरपीएससी, अधीनस्थ सेवा बोर्ड व राजस्थान के सभी भर्ती अभिकरणों को नोटिस जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता उत्कर्ष क्लासेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया और अधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए कहा कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के साथ विस्तृत पाठ्यक्रम जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसी प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उत्तरों के आधिकारिक स्रोत के अभाव में प्रश्न को डिलीट करने और बोनस अंक देने की समस्या पैदा होती है। इससे कई बार परिणाम पलट भी जाते हैं और भर्तियां अटक भी जाती हैं। खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए मुख्य सचिव, आरपीएससी व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड आदि को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि उत्कर्ष क्लासेज द्वारा इससे पूर्व भी प्रतियोगी परीक्षाओं के हितार्थ वर्ष 2013 में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप प्रश्न पत्र दिए जाने, ओएमआर शीट की कॉपी दिए जाने से लेकर उत्तर कुंजी जारी करने व उत्तरों पर आपत्तियों मांगने जैसे निर्णय लागू हुए थे।
उत्कर्ष के निदेशक निर्मल गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की बाधा रहित तैयारी के लिए यह जरूरी है कि विज्ञप्ति के साथ ही विस्तृत पाठ्यक्रम जारी हो जाए।